CJP: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली में SEM कोर्ट से सशर्त राहत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें छोड़ा गया। दीपके को शुक्रवार को ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था।
SEM कोर्ट में पेशी के बाद हुई रिहाई
अभिजीत दीपके को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में स्थित SEM कोर्ट में पेश किया गया। कार्यवाही के बाद उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए निर्धारित पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि अभिजीत दीपके को शांति बनाए रखने का मुचलका भरने के बाद छोड़ा गया है। हालांकि, मामले में रिहाई की कानूनी शर्तों की विस्तृत जानकारी मूल रिपोर्ट में नहीं दी गई है।
रिहाई के बाद अनीश गवांडे के आवास पहुंचे
रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रवक्ता अनीश गवांडे के आवास पर पहुंचते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। वह कैमरे की ओर हाथ हिलाते और गुड लक का संकेत बनाते नजर आए।
सुनवाई में देरी पर CJP की लीगल हेड ने उठाए सवाल
CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने अभिजीत दीपके की सुनवाई में देरी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि सुनवाई दोपहर 12 बजे निर्धारित थी, लेकिन दोपहर 3:38 बजे तक भी कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। उन्होंने इस देरी पर सवाल उठाए थे।
अजिंक्य शिंदे ने मीडिया से क्या कहा?
अभिजीत दीपके की रिहाई और पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के संबंध में जब CJP के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दीपके इस बारे में खुद जानकारी देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि दीपके पिछले दरवाजे से आ रहे हैं।
इस तरह, हिरासत में लिए जाने के बाद अभिजीत दीपके को SEM कोर्ट में पेश किया गया और शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर करने के बाद रिहा कर दिया गया।



