लखनऊ । राजधानी लखनऊ के होटल लेवाना सुइट्स में सोमवार को अग्निकांड में चार लोगों की मौत के मामले में सरकार ने मालिकों पर शिकंजा कसा है। लखनऊ पुलिस ने होटल के मालिकों के साथ ही जीएम के खिलाफ कल ही गंभीर धाराओं में एफआइआर (FIR) दर्ज की थी। इन सभी को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। लखनऊ के होटल लेवाना सुइट्स में सोमवार को आग लगने के कारण चार लोगों की मौत के मामले में होटल के मालिक राहुल अग्रवाल व रोहित अग्रवाल के साथ महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इससे पहले आज तीनों को मेडिकल परीक्षण के बाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था।पुलिस ने होटल के मालिक राहुल, रोहित और पवन अग्रवाल के साथ होटल जीएम सागर श्रीवास्तव के खिलाफ कल केस दर्ज किया था। इनमें से राहुल व रोहित अग्रवाल के साथ होटल के जीएम सागर श्रीवास्तव को कल ही गिरफ्तार किया था। आज डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल में इनका मेडिकल करवा पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी। इन तीनों के खिलाफ धारा 308 और 304 में केस दर्ज किया गया है। इमरजेंसी में तैनात डाक्टर ने इनका मेडिकल परीक्षण किया। इसके बाद राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और सागर श्रीवास्तव को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।लखनऊ के हजरतगंज में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर स्थित होटल लेवाना सुइट्स में कल अग्निकांड के बाद अब जांच तेज हो गई है। इस केस की जांच के लिए लखनऊ की मंडलायुक्त डा. रोशन जैकब के साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसपी शिरोडकर के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। रोशन जैकब में कल ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को कठघरे में खड़ा किया था। आज भी उन्होंने होटल में जाकर जांच की। माना जा रहा है कि वह आज शाम तक अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप सकती हैं।