झांसी के पुष्पेंद्र यादव के फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिस पर दर्ज करें केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज । झांसी के चर्चित पुष्पेन्द्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब केस दर्ज किया जाएगा।:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने उक्त पुष्पेन्द्र के परिवारीजन की याचिका पर यह आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितम्बर को होगी।झांसी के मोंठ थाना पुलिस की मुठभेड़ के समय तैनात कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज होगी। पुष्पेन्द्र की पत्नी शिवांगी यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। झांसी के मोंठ थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2019 में पुलिस ने पुष्पेन्द्र यादव का एनकाउंटर किया था।पुष्पेन्द्र यादव के फर्जी एनकाउंटर को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी इस मुठभेड़ को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा था। पुष्पेन्द्र यादव झांसी के करगुआं गांव का निवासी था। पुष्पेन्द्र यादव के पिता सीआईएसएफ में थे। पिता की आंखों की रोशनी जाने के बाद पुष्पेन्द्र को नौकरी मिली थी। पुष्पेन्द्र के पास दो ट्रक थे। जिससे वो सीमेंट, बालू की ढुलाई का बिजनेस करता था। दिल्ली मेट्रो में काम करने वाले पुष्पेन्द्र यादव के भाई ने मुठभेड़ को फर्जी बताकर पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था।

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