कोविड पीड़ित छतीपूर्ति योजना पर ई पुस्तक का यूपी के मुख्य न्यायाधीश ने किया विमोचन

ग्रेटर नोएडा _ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कोविड पीड़ित छतिपूर्ति योजना पर ई-पुस्तक का विमोचन ग्रेनो स्थित गलगोटिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ में उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सहायता पर दिनांक 05-03-22 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को कानूनी सहायता दिलाकर न्याय दिलाने की बात कही गई । इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एक्जीक्यूटिव चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के प्रशासनिक न्यायाधीश उमेश कुमार, नालसा के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जेo आरo मिधा, संस्थान के कुलाधिपति सुनील गलगोटिया, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव बंसल आदि मौजूद रहे । उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन निवासी अधिवक्ता गौरव बंसल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर ही देश भर में कोवीड में मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा घोषित हुआ है, जिसके लिए उनके द्वारा उक्त ई-पुस्तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को लेकर तैयार की गई है, जिससे मुआवजा मिलने में सुविधा हो सके । अधिवक्ता गौरव बंसल ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को मुआवजा मिलने में परेशानी आ रही हो तो वह उनसे उनके मोबाइल नंबर 9811164777 पर अथवा उनके पिता अधिवक्ता विष्णु कुमार गुप्ता जो जिला न्यायालय गाजियाबाद में वकालत करते हैं, से उनके मोबाइल नंबर 9457226786 पर संपर्क कर सकते हैं ।

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