मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को बिना टीकाकरण के सब्सिडी वाला राशन नहीं मिलेगा। आदेश के अनुसार, लाभार्थियों को 31 दिसंबर के बाद भी कोविड-19 की दोनों वैक्सीन नहीं मिलने पर राशन नहीं मिलेगा।आदेश में कहा गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानदार 31 दिसंबर तक 1.15 करोड़ परिवारों के सभी पात्र सदस्यों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। पीडीएस दुकानदार सभी दुकानों पर टीकाकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी चिपकाएं। पात्रता पर्चियों में परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया है। आदेश में आगे कहा गया है
यदि उन्हें टीका नहीं लगाया जाता है, तो दुकानदार आस-पास के स्वास्थ्य सुविधाओं पर परामर्श सत्र सुनिश्चित करेगा। दुकानदारों को हर सप्ताह पास के अस्पताल में गैर-टीकाकरण लाभार्थियों की सूची भी उपलब्ध कराना चाहिए यह आदेश 8 नवंबर को सभी जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को जारी किया गया था।एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कहा, ‘कोविड-19 के टीकाकरण की समीक्षा बैठक में 31 दिसंबर तक सभी सरकारी योजनाओं और सरकारी कर्मचारियों के हितग्राहियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। विभाग ने टीकाकरण न करवाने वालों को योजनाओं का लाभ नहीं देने का आदेश जारी किया है।