लखनऊ। मारपीट कर करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कराने के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद उमर सीबीआइ की गिरफ्त से दूर है। सीबीआइ ने उसका लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीआइ की ओर से आरोपित पर दो लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। सीबीआइ की विशेष अदालत ने 22 नवंबर को ही मोहम्मद उमर व उसके साथी योगेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
कोर्ट ने 21 अक्टूबर को दोनों फरार अभियुक्तों की संपति कुर्क करने का भी आदेश दिया था।28 दिसंबर, 2018 को रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल ने आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि देवरिया जेल में बंद अतीक ने अपने गुर्गों के जरिये गोमतीनगर आफिस से उनका अपहरण करवाया था। असलहे के बल पर आरोपित उन्हें देवरिया जेल लेकर गए थे। अतीक ने मोहित से सादे स्टांप पेपर पर दस्तखत करने को कहा था। इन्कार करने पर अतीक ने अपने बेटे उमर, गुर्गे गुरफान, फारुख, गुलाम व इरफान के साथ मिलकर मोहित की जमकर पिटाई की थी।