लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश, टीएमसी ने किया विरोध

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 आज राज्यसभा में भी पारित हो गया। यह बिल सोमवार को लोकसभा में पास हुआ था। इस विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 पर कहा कि हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में काम करने से गलतियां होती हैं। इस मामले को लेकर भारत में काफी चर्चा हो रही है। सरकार ने न तो किसी हितधारक से बात की है और न ही किसी राज्य से सलाह ली है। हम मांग करते हैं कि विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

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