हत्याकांड में मंत्री पुत्र की जमानत खारिज होना ऐतिहासिक फैसला

प्रयागराज । सीडब्ल्यूसी मेंबर प्रमोद तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र की लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जमानत खारिज किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है। लालगंज कैंप कार्यालय पर सोमवार को प्रेस वार्ता में प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि यूपी सरकार ने इस घटनाचक्र की पैरवी में समस्त तथ्यों से न तो अदालत को अवगत कराया था और न ही सीबीआइ को ही समुचित जानकारी दी थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पुत्र की जमानत खारिज होने के बाद अविलंब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। पीएम और गृह मंत्री के सामने अब यह स्पष्ट हो गया है कि गृह राज्य मंत्री अजय ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रकरण में न्यायोचित पैरवी नहीं होने दी। वहीं कांग्रेस नेता ने हाल ही में लोकसभा के उप चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा को पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों में मिली शिकस्त को मंहगाई को लेकर देश की जनता का मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार ठहराया।इसके पहले प्रमोद तिवारी ने उदयपुर, देउम पूरब, पूरे भगवानदीन, कोठा नेवढ़िया, पूरे नरायनदास, कटेहटी में लोगों से मुलाकात कर रामपुरखास में विधायक मोना द्वारा संचालित करायी जा रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग मांगा। इस मौके पर सांगीपुर प्रमुख अशोक सिंह, भगवती प्रसाद तिवारी, रामबोध शुक्ल, लल्लन सिंह, अरविंद सिंह, सुरेंद्र सिंह, पवन शुक्ल, इरफान हुसैन आदि रहे।

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