E Commerce Platforms: ऑनलाइन बिक रहा था संदिग्ध हर्बीसाइड, Amazon, Flipkart और JioMart पर कार्रवाई

E Commerce Platforms: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हर्बीसाइड उत्पाद को लेकर CCPA की सख्ती, कंपनियों को बिक्री रोकने और ऑडिट रिपोर्ट सौंपने का निर्देश।

E Commerce Platforms: देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon, Flipkart और JioMart के खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने एक हर्बीसाइड उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री और उसके प्रचार-प्रसार से जुड़े मामले में तीनों कंपनियों पर आर्थिक दंड लगाया है।

CCPA का कहना है कि संबंधित उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग में आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा उत्पाद की वैधता और नियामकीय मंजूरी को लेकर भी सवाल सामने आए, जिसके बाद जांच शुरू की गई।

क्या है पूरा मामला?

विवाद ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ नाम से बेचे जा रहे एक उत्पाद को लेकर है। जांच के दौरान पाया गया कि उत्पाद के सक्रिय रासायनिक तत्व और अन्य जरूरी विवरण उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए थे।

कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर यह भी सामने आया कि इस नाम का रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की संबंधित सूची में दर्ज नहीं है। इसी वजह से उत्पाद की बिक्री और मार्केटिंग पर सवाल उठे।

किस कंपनी पर कितना जुर्माना?

CCPA ने Amazon और Flipkart पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं JioMart पर 5 लाख रुपये का दंड लगाया गया है।

प्राधिकरण के रिकॉर्ड के अनुसार Amazon के खिलाफ आदेश 16 सितंबर को जारी हुआ, जबकि Flipkart और JioMart के खिलाफ 22 सितंबर को कार्रवाई की गई।

शिकायत से शुरू हुई जांच

इस मामले की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पास पहुंची शिकायत से हुई थी। बताया गया कि शिकायत क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई थी।

इसके बाद संबंधित एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई और ऑनलाइन बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की गई। जांच में नियमों के अनुपालन को लेकर कई सवाल सामने आए।

बिक्री के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

CCPA के आदेश में उल्लेख किया गया है कि Amazon पर इस उत्पाद के हजारों ऑर्डर दर्ज किए गए थे। बड़ी संख्या में यूनिट्स की बिक्री होने के कारण उपभोक्ता सुरक्षा और नियामकीय निगरानी का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया।

प्राधिकरण का मानना है कि कृषि-रसायनों जैसे संवेदनशील उत्पादों की बिक्री में पूरी जानकारी देना और कानूनी मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

कंपनियों को दिए गए सख्त निर्देश

CCPA ने तीनों कंपनियों को संबंधित हर्बीसाइड उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अन्य उत्पादों का आंतरिक ऑडिट करने को भी कहा गया है।

प्राधिकरण ने कंपनियों से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की पहचान करना है जो उपभोक्ता सुरक्षा या कानूनी नियमों के लिहाज से जोखिम पैदा कर सकते हैं।

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