संविधान दो शब्दों ‘सम’ और ‘विधान’ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है समान विधान।‘कांस्टिट्यूशन’ का अर्थ है ‘विधान’। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में ‘धर्म’ का कोई समानार्थी शब्द नहीं है, मजबूरी में ‘रिलिजन’ शब्द का उपयोग किया जा रहा है उसी प्रकार ‘संविधान’ का भी अंग्रेजी में कोई समानार्थी शब्द नहीं है इसलिए ‘कांस्टिट्यूशन’ से काम चलाया जा रहा है। सच्चाई यह है कि धर्म और रिलिजन तथा संविधान और कांस्टिट्यूशन अलग अलग है। संविधान के भावार्थ को अनुच्छेद 14, 15, 16 में और ज्यादा स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी भारतीय कानून की नजर में एक समान हैं और सभी भारतीयों को कानून का एक समान संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और जन्मस्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 16 कहता है कि नौकरियों में सभी भारतीयों को समान अवसर मिलेगा। इसी प्रकार अन्य जितने भी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, वे सब समता, समानता और समरसता मूलक समाज की स्थापना करने का निर्देश देते हैं।
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