लखनऊ । विधान सभा चुनाव प्रचार में निर्वाचन आयोग ने बदलाव किया है। अब फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार प्रचारकों को उतार सकेंगे, जबकि अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 20 स्टार प्रचारक उतारने की अनुमति होगी। आयोग ने पांचवें, छठें व सातवें चरण के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची 23 फरवरी को शाम पांच बजे तक आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने कोविड के नए व सक्रिय मामलों में कमी को देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-77 में उल्लिखित स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या व स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय-सीमा में बदलाव किया है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 40 व अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 20 कर दी गई है। आयोग ने नौ अक्टूबर, 2020 को कोविड-19 के देखते हुए अधिनियम के प्रविधानों में संशोधन करके क्रमश: स्टार प्रचारकों की संख्या घटाकर 30 व 15 कर दी थी, साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय-सीमा को अधिसूचना के दिनांक से सात दिन से बढ़ाकर 10 दिन कर दिया था। अब फिर स्टार प्रचारकों की सूची सौंपे जाने की समय सीमा घटाकर सात दिन कर दी गई है।
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