CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहत दी है। दिल्ली कैंट स्थित अदालत ने तीनों की रिहाई का आदेश देते हुए उन्हें शर्तों के साथ जमानत प्रदान की। इस मामले में अदालत की सुनवाई के बाद CJP की ओर से भी जानकारी साझा की गई।
पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बताया कि अदालत ने तीनों को रिहा करने का निर्देश दिया है। उनके मुताबिक, जमानत के साथ यह शर्त भी रखी गई है कि तीनों एक साल तक शांति भंग नहीं करेंगे।
जमानत के साथ तय की गई शर्त
रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अदालत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एक वर्ष तक शांति बनाए रखने की शर्त पर जमानत मिली है।
अदालत के इस आदेश से तीनों को हिरासत से राहत मिली है। हालांकि, जमानत की शर्तों का पालन करना उनके लिए जरूरी होगा।
एयरपोर्ट पर पुलिस ने लिया था हिरासत में
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीनों को शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। बताया गया है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया था।
इसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए अदालत लेकर पहुंची। सुनवाई के दौरान मामले पर विचार किया गया और फिर उन्हें शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश दिया गया।
CJP की लीगल हेड ने साझा की जानकारी
अदालत में पेशी से पहले रत्ना सिंह ने तीनों की सुनवाई के संबंध में जानकारी दी थी। बाद में उन्होंने जमानत और रिहाई के आदेश की जानकारी भी सार्वजनिक की।
CJP प्रोटेस्ट से जुड़े इस मामले में फिलहाल सामने आई प्रमुख जानकारी अदालत की ओर से दी गई सशर्त राहत है। आगे की कानूनी प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों का पालन महत्वपूर्ण रहेगा।
रिहाई के आदेश के बाद आगे की प्रक्रिया पर नजर
दिल्ली कैंट की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को राहत मिली है। अदालत ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त रखी है। अब मामले में आगे की प्रक्रिया और जमानत की शर्तों के अनुपालन पर नजर रहेगी।



