खुले में कचरा या गंदगी फैलाने पर ये अधिकारी काट सकते हैं चालान, 5 हजार तक देना होगा जुर्माना

नई दिल्ली। स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें काफी सख्त नजर आती हैं. वहीं अब इसमें और सख्ती होने जा रही है. दरअसल अब खुले में थूकना, कचना फैलाना, किचन का वेस्ट पानी बाहर बहना, सीवरेज का पानी सड़कों पर बहना और खुले में शौच करना लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है. अगर कोई इनमें से कोई भी काम करता पाया जाता है तो उस शख्स से 250 रुपये से लेकर करीब पांच हजार रुपये तक का फाइन लिया जा सकता है. 

2019 में किया था लागू
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने 13 अधिकारियों को ऑथराइज्ड किया है. इस एक्ट को साल 2019 में लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इसके तहत एक भी कार्रवाई नहीं की गई. कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि डिपार्टमेंट ने चालान काटने के लिए चालान बुक ही जारी नहीं की थी. इस वजह से लोगों के चालान नहीं काटे गए. 

इन अधिकारियों को किया गया अधिकृत
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का सख्ती से इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के करीब 13 अधिकारियों को अधिकृत किया है. इन अधिकारियों में शहरी विकास विभाग के निदेशक के साथ-साथ संयुक्त, अतिरिक्त और उपनिदेशक, कार्यकारी, सहायक, और कनिष्ठ अभियंता, सुपरवाइजर, सभी डीएम, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सभी एसपी, सीएमओ, वन अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी पर्यावरण अधिकारी, सभी पर्यटन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारियों को शामिल किया गया है. 

5 हजार रुपये तक है फाइन
सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को कचरा फैलाते, खुले में शौच, गंदगी करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर चालान कर सकते हैं. चालान से बचने के लिए आपको चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर या कहीं भी कचरा, गंदगी ना फैलाएं. ऐसा करने पर आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 

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