राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रम मंत्रालय को जारी किया नोटिस

दिल्ली में लापरवाही के कारण कोविड से मरने वालों के परिजनों को दिया जाए दो लाख रुपया

नई दिल्ली।  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मंत्रालय दिल्ली में ईएसआई अस्पताल की डाक्टरी लापरवाही के कारण मरने वाले कोविड रोगियों के परिजनों को 2 लाख रुपये की मौद्रिक राहत की सिफारिश की जाए। दिल्ली: कुछ दिनो पहले केंद्र सरकार ने एलान किया था कि कोरोना से होने वाली मौत पर पीड़ित परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि ये मुआवजा राज्यों की अनुग्रह राशि देने की अन्य योजना से अलग होगा। ये मुआवजा भविष्य में होने वाली मौतों पर भी लागू होगा। इसका भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश का कोई भी राज्य किसी मौत का मुआवजा देने से यह कह कर मना नहीं कर सकते कि डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी। राज्य जल्द हर जिले में कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी करें, जहां लोग मुआवजे की मांग रख सकें। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट में सुधार के लिए भी आवेदन दे सकें।

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