देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं : पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली । हिजबुल मुजाहिद्​दीन के चार आतंकियों को कारावास की सजा सुनाते हुए अदालत ने की तल्ख टिप्पणियां की है। पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रवीन सिंह ने माना कि निश्चित तौर पर आतंकियों को किसी भी प्रत्यक्ष आतंकी कृत्य के लिए दोषी ठहराया गया है शाह एचएम का डिवीजनल कमांडर था। उसे देशद्रोह जैसे अपराध के लिए दोषी पाया गया है और देशद्रोह के अपराध से बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है

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