कत्ल की आऱोपित महिला की सशर्त जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुत्री से प्रेम संबंध रखने वाले युवक की हत्या की आरोपी गाजियाबाद जनपद में साहिबाबाद की सुलेखा की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है।महिला की अर्जी पर अधिवक्ता दिलीप कुमार पांडेय ने बहस की। इनका कहना था कि मारा गया युवक अपने कमरे से याची के घर जाते हुए देखा गया और फिर वहां से लौटा नहीं। उसकी लाश सह अभियुक्त मुन्ना उर्फ हरिओम के घर के बेसमेंट से बरामद हुई।

इस घटना में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। पंचनामा के समय याची महिला, उसके पति मुन्ना उर्फ हरिओम व पुत्री का नाम दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। याची महिला चार नवंबर 2019 से जेल में बंद हैं। याची एक महिला है। उसके खिलाफ हत्या में शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है। गवाह व सीसीटीवी फुटेज में मृतक अपने कमरे से याची के घर जाते हुए देखा गया है लेकिन हत्या याची ने की है, इसका कोई सबूत नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह अभियुक्त पर आरोप है ऐसे में उसे जेल से रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने दाताराम केस के दिशा-निर्देशों के आधार पर कहा कि याची जमानत पर रिहा होने की हकदार हैं। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने महिला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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