प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाने को सही करार दिया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी।एकल पीठ ने बीएसए कौशांबी के उस आदेश को सही करार दिया था जिससे अध्यापकों को चुनाव ड्यूटी में तैनात किया गया था।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल के शिक्षक शिव सिंह निवासी दरियाव का पूरा, नेवादा, जिला- कौशांबी की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 का नियम 27 टीचरों को चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया बनाम सेन्ट मेरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है कि टीचरों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है।