कुलभूषण जाधव को इंटरनेशनल कोर्ट के आगे अपील करने का मिला अधिकार

नयी दिल्ली। पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक बिल पास किया है, जिसमें कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार दिया गया है। बीते महीने पाकिस्तान की शीर्ष कोर्ट ने भारत को मौत की सजा पाने वाले कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त कर सकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। आईसीजे के फैसले ने संसद को प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार देने का निर्देश दिया था।

2020 में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद कुलभूषण जाधव के मामले में आईसीजे के फैसले के मद्देनजर नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया। पिछले साल 20 मई को ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकॉन्सिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020’ अधिनियमित किया गया था। 51 साल की पूर्व भारतीय नेवी अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों के आधार पर मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसमें काउंसुलर एक्सेस देने से इनकार करने और फांसी की सजा के खिलाफ चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में एक फैसला जारी कर कहा कि पाकिस्तान भारत को काउंसलर एक्सेस दे और साथ ही सजा की समीक्षा को भी सुनिश्चित करे।

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