पैन से जुड़े किस मामले के लिए देना होता है 10000 की पेनल्टी

नई दिल्ली ।पैन रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए भी आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते और ऐसे अन्य में निवेश नहीं कर पाएगा जहां पैन कार्ड देना आवश्यक है।
पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया हो तो टिक करें।
अब कैप्चा कोड डालें।
अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
एसएमस के जरिए पैन को आधार से लिंक करें
आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।
इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक एसएमस भेजना होगा।
आपको मैसेज बॉक्स में जाना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों का पैन नंबर डालना है।साथ ही जगह देकर 12 अंकों का आधार नंबर डालें और 567678 या 56161 पर एसएमएस करें।

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