प्रयागराज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने फैसले में शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। इस आदेश के बाद अब सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी।
उच्च न्यायालय ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। सिविल न्यायालय ने जिस सिविल सूट को खारिज कर दिया था उस फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। जिला जज ने सिविल न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इसी आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, सोमवार को जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है।