प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2021 के मामले जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है. तब तक सरकार ने पदों पर चयनितों को ज्वाइन न कराने का आश्वासन दिया है.
कोर्ट ने आयोग को उन सभी रिट याचिकाओं में जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. जिनमें अनुभव को नियमानुसार न गिनना एवं कटऑफ से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता न चुनने के कारण चयनित न करने की बात है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने प्रीति पटेल, विवेक कुमार एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. याचियों की ओर से अधिवक्ता रोहित द्विवेदी, सूर्य प्रकाश पांडेय व अजय त्रिपाठी उपस्थित रहे.