गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद का तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। गैंगस्टर के मामले में चार साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद गाजीपुर के डीएम ने यह कार्रवाई की।
बता दें कि दर्जी टोला युसुफपुर निवासी मुख्तार अंसारी के भाई व पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इसके बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 3 शस्त्र लाइसेन्स 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद, 1188/ P-II थाना मुहम्मदाबाद और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद को 3 मई 2023 को जिलाधिकारी आर्यखा अखौरी द्वारा निरस्त कर दिया गया।