Supreme court- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पानी के संकट के मामले पर सुनवाई करते हुए पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर टैंकर माफिया के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस को आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए क़दमों के बारे में दिल्ली सरकार को आज शाम तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्यों के सेकेट्ररी जवाब क्यों नहीं दाखिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश ने कोर्ट में कहा था कि हमारे पास जो अतिरिक्त पानी था, वो पानी दे चुके हैं। आखिर कोर्ट में झूठे जवाब क्यों दिए जा रहे हैं। अगर पानी हिमाचल से आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि टैंकर माफिया काम कर रहा है। अगर आप इस पर करवाई नहीं करते तो हम मामले को दिल्ली पुलिस को दे देंगे। हम मीडिया के जरिए इसकी तस्वीर देख रहे हैं।
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कोर्ट ने दिल्ली से पूछा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या काम किया है। क्या किसी टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई आपने की है। एक भी एफआईआर आपने दर्ज कराई है। कोर्ट ने कहा कि हर साल यह समस्या आती है। तब दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने कार्रवाई की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने जो किया है, उस पर आज शाम तक आप हलफनामा दायर करें। तब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम हलफनामा दाखिल करेंगे। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से गलत जवाब दिए जा रहे हैं।