Imran Khan News: भारत छोड़ने के नोटिस पर इमरान खान को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

Imran Khan News: ‘लीव इंडिया’ नोटिस को अभिनेता ने अदालत में दी चुनौती, अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी।

Imran Khan News:  बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अभिनेता ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि नोटिस उचित आधार के बिना जारी किया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत से सुनवाई सोमवार तक टालने का अनुरोध किया। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय कर दी और तब तक नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी।

2 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को फिलहाल राहत मिली है। संबंधित नोटिस पर रोक अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, अदालत ने अभी मामले का अंतिम निपटारा नहीं किया है।

अगली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करने के आधार और अभिनेता की ओर से उठाए गए कानूनी सवालों पर आगे विचार किया जा सकता है। अंतिम निर्णय आने तक इस अंतरिम आदेश को ही मौजूदा स्थिति माना जाएगा।

अगस्त क्रांति मैदान में हुए आंदोलन से जुड़ा है मामला

रिपोर्ट के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक आंदोलन में शामिल होने के मामले में इमरान खान को नोटिस जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने विदेशी नागरिकों से जुड़े कानून और इमिग्रेशन प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका में नोटिस को गैरकानूनी और मनमाना बताया। अभिनेता का दावा है कि इसे गलतफहमी के आधार पर जारी किया गया और इसके पीछे कोई उचित कारण नहीं था।

इमरान खान ने याचिका में क्या दलील दी?

अभिनेता की याचिका में कहा गया है कि नोटिस जारी करने की कार्रवाई उचित आधार पर नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हवाला दिया गया है। इसमें दलील दी गई कि भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी कानून के समक्ष समानता और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं।

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। नोटिस की वैधता और उससे जुड़े कानूनी सवालों पर अदालत का अंतिम रुख अगली सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।

क्या होता है ‘लीव इंडिया’ नोटिस?

‘लीव इंडिया’ नोटिस किसी विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने के निर्देश से संबंधित होता है। ऐसे मामले में नोटिस जारी करने का आधार, लागू कानूनी प्रावधान और संबंधित व्यक्ति की स्थिति महत्वपूर्ण होते हैं। इमरान खान के मामले में अभिनेता ने नोटिस की वैधता को चुनौती दी है और अदालत से राहत मांगी है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने नोटिस के अमल पर अंतरिम रोक लगाई है। यह आदेश मामले का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि अगली सुनवाई तक लागू रहने वाली राहत है।

इमरान खान का फिल्मी सफर

इमरान खान ने 1988 में बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की थी। वर्ष 2008 में फिल्म जाने तू… या जाने ना से उन्होंने मुख्य अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में पहचान बनाई।

इसके बाद वह किडनैप, ब्रेक के बाद, एक मैं और एक तू, मटरू की बिजली का मंडोला, बॉम्बे टॉकीज, गोरी तेरे प्यार में और कट्टी बट्टी जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। वर्ष 2015 में आई कट्टी बट्टी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में उन्होंने हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के साथ वापसी की। अब उनके कानूनी मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है।

अब आगे क्या होगा?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई में मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे विचार होगा। अदालत का अंतिम निर्णय आने के बाद ही नोटिस की वैधता और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

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