प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदीब आजम खां के खिलाफ रामपुर जिले के स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए के समक्ष लंबित मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने रामपुर के अदीब आजम खां की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता का तर्क था कि पुलिस ने याची के खिलाफ आइपीसी की धारा 447 और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 2/3 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है, जो की कानून के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। क्योंकि उससे पहले याची को आइपीसी की धारा 441 के तहत नोटिस दी जानी चाहिए, जो नही की गई। याची के अधिवक्ता ने कहा कि नोटिस तामील नहीं कराने से विधिक कार्यवाही पूरी नहीं की गई है।
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