लखनऊ : याजदान बिल्डर के 4 अपार्टमेंट ध्वस्त करने का आदेश

लखनऊ। याजदान बिल्डर के खिलाफ एलडीए बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। एलडीए ने की ओर से याजदान बिल्डर के चार और अवैध अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। ध्वस्त करने का आदेश विहित प्राधिकारी रामशंकर ने जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक 13 और 15 अप्रैल को विहित प्राधिकारी रामशंकर ने याजदान बिल्डर को 4 अवैध अपार्टमेंट को खुद तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्राधिकरण इन सभी अपार्टमेंट को ढहा देगा। आरोप है कि एकल आवासीय मकान का नक्शा पास कराकर बिल्डर ने अपार्टमेंट खड़े कर लोगों को महंगी कीमतों पर बेचा।

एलडीए ने अलाया होम्स, (7 डालीबाग), अलाया एमराई अपार्टमेंट (डालीबाग), भूखंड संख्या 19 पेपर मिल कॉलोनी में पांच मंजिला अवैध अपार्टमेंट (महानगर) और भूखण्ड संख्या 79/4 पुराना किला हुसैनगंज में छह मंजिल इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

इससे पहले याजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग प्राधिकरण ने दिसंबर 2022 में ध्वस्त करा दी थी। दूसरा अलाया अपार्टमेंट जनवरी में खुद ढह गया था।

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