रांची। झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज दोष स्वीकार किया, लेकिन छह हजार रुपया जुर्माना भरने के बाद उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। मेदिनीनगर,पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने आज राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जी आर केस नंबर 2676 / 2021 के मामले में डेढ़ माह की सजा व छह हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।श्री यादव यह सजा पहले ही काट चुके हैं इसलिए आज उन्हें जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया गया।इस मामले में गढ़वा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुभाष सिंह ने लालू प्रसाद यादव व हेलीकॉप्टर के चालक के विरुद्ध गढ़वा थाना में नामजद प्राथमिकी गढ़वा थाना कांड संख्या 101/2009 तिथि 7 अप्रैल 2009 को दर्ज कराया था।रांची। झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज दोष स्वीकार किया, लेकिन छह हजार रुपया जुर्माना भरने के बाद उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। मेदिनीनगर,पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने आज राजद सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जी आर केस नंबर 2676 / 2021 के मामले में डेढ़ माह की सजा व छह हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।श्री यादव यह सजा पहले ही काट चुके हैं इसलिए आज उन्हें जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया गया।इस मामले में गढ़वा के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुभाष सिंह ने लालू प्रसाद यादव व हेलीकॉप्टर के चालक के विरुद्ध गढ़वा थाना में नामजद प्राथमिकी गढ़वा थाना कांड संख्या 101/2009 तिथि 7 अप्रैल 2009 को दर्ज कराया था।श्री यादव पर आरोप था कि दिनांक सात अप्रैल 2009 को 12:53 बजे दिन में गढ़वा गोविंद हाई स्कूल के मैदान में वे बिना अनुमति के राष्ट्रीय जनता दल के आम सभा में हेलिकॉप्टर उतारे थे तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने आज अदालत में अपना दोष स्वीकार किया। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को डेढ़ माह की सजा वह छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।