नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कोवैक्सीन टीके की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को दोबारा कोविशील्ड का टीका लगाने का केंद्र को आदेश देकर लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकता। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन का टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत नहीं है और यह टीका लगवाने वालों को विदेश यात्रा की अनुमति हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा, ‘केंद्र को लोगों का पुन: टीकाकरण करने का आदेश देकर हम लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। हमने अखबारों में पढ़ा है कि भारत बायोटेक ने मान्यता के लिए डब्ल्यूएचओ में आवेदन दाखिल किया है। हमें डब्ल्यूएचओ के जवाब का इंतजार करना चाहिए। हम इस मामले पर दीवाली की छुट्टियों के बाद विचार करेंगे।