नई दिल्ली। देश में कोरोना के कारण मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंडर सेक्रेटरी या इससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। ताकि कोविड-19 पीड़ितों के परीजनों तक मुआवजे की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नोडल अधिकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) के साथ मिलकर पीड़ितों तक मुआवजा पहुंचाने का काम करेगा।वहीं राज्य से लेकर तालुका स्तर पर कार्यरत विधिक सेवा प्राधिकरण भी इस कार्य में पीड़ित आवेदकों और सही हकदारों की पहचान तस्दीक करने में मदद करेंगे। कोर्ट में दो जजों की पीठ ने राज्य सरकारों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित एसएलएसए को नाम, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ-साथ अनाथों के संबंध में पूर्ण विवरण देने का निर्देश दिए है। साथ ही इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने के लिए भी कहा गया है।
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