गाजीपुर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन लगातार आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए गाजीपुर में प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होना है एवं मतगणना 13मई को सम्पन्न करायी जायेगी।
जनपद के आबकारी अधिकारी ने समस्त मादक पदार्थो एवं शराब की दुकानो (देशी मंदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर,भॉग एवं ताड़ी की फटकर बिक्री की दुकानों) के मालिको को निर्देशित किया है कि मतदान के दिन को जनपद में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टा पूर्व से मतदान दिवस को मतदान समाप्त होने तक एवं मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व के दिनांक को सायं 5:00 बजे से मतगणना समाप्ति के उपरान्त उस दिनांक को रात्रि 12:00 बजे तक आबकारी एवं मादक पदार्थो की दुकानों को बन्द रखा जायेगा है।