पटना। बिहार में जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने की दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
न्यायालय ने आज इसपर अपना फैसला सुनाते हुए तत्काल जातीय जनगणना पर रोक लगाने का आदेश दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में इसे निजता का उल्लंघन माना है। इसके साथ ही अदालत ने गणना के दौरान एकत्र किए गए आंकड़े को सुरक्षित रखने और इसकी जानकारी किसी और को नहीं देने का भी आदेश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 03 जुलाई को होगी।