बिहार में एक अगस्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन था। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने इसके प्रावधानों को छह सितंबर तक लॉकडाउन के तहत बढ़ा दिया है। इस बीच पहले से जारी छूट व सख्ती में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अभी स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं फिलहाल नहीं खाेले जाएंगे। गृह विभाग इससे संबंधित आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।
कुछ छूट के साथ लागू रहेगा लॉकडाउन
राज्य सरकार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्ती को लागू रखे हुए है। प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेंगी। हां, निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने देगा।
अभी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान व धर्म स्थल
जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी। पार्क व जिम भी बंद रहेंगे। स्कूल-कॉलेज व धर्म-स्थल सहित इन जगहों को नहीं खोला जाएगा।
कार्यालय खोलने में मिली छूट
सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है। साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।इनपर लगाया गया है प्रतिबंध
– कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।
– राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद। शॉपिंग मॉल भी बंद।- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति।
– राज्य के केंद्र सरकारों के कार्यालय, अर्धसरकारी व सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट।- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट।
– फल-सब्जी, अनाज, दूध, मांस-मछली आदि की दुकानें खुलीं।
– बैंक और एटीएम खुले।
– होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि केवल होम डिलेवरी के लिए खुले।
– रेल व हवाई सफर को अनुमति।
– ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चल रहे हैं। निजी वाहनों पर भी रोक नहीं।
– जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों के संचालन की अनुमति।