नई दिल्ली। यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको एमएसए का उपाय चाहिए तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने मनीश कश्यप को ‘आदतन अपराधी’ बताया। इस दौरान मनीष कश्यप की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। इस दौरान एनएसए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या करें आप फर्जी वीडियो वगैरह बना रहे हैं। आपको एमएसए का उपाय चाहिए तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं।
सीजेआई ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता एनएसए सहित उपाय के लिए उपयुक्त अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने से मना कर दिया।
बता दें कि याचिका में यूट्यूबर मनीष कश्यप ने एनएसए हटवाने, बिहार व तमिलनाडु में दर्ज अलग-अलग मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने और जमानत देने के लिए गुहार लगाई थी। लेकिन मनीष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।