प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीएसटी पोर्टल पर कंपनी को अधूरी नोटिस जारी करने के आदेश को रद कर दिया है। साथ ही सहायक आयुक्त व्यवसाय कर कासगंज, अलीगढ़ को पूरे ब्योरे के साथ नए सिरे से नोटिस जारी करने की छूट दी है। कोर्ट ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क नई दिल्ली को भी अधूरी नोटिस पोर्टल पर अपलोड करने की जांच करने का आदेश देते हुए उपचारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी पोर्टल पर अपलोड नोटिस के तथ्यों का सत्यापन किया जाए ताकि अनावश्यक याचिकाएं दाखिल न हो।