नई दिल्ली, एजेंसी।आज दिल्ली सरकार की मुफ्त राशन योजना के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केंद्र सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की योजना के हानिकारण प्रभावों को जाने बिना इसके पक्ष में फैसला दे दिया है।केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ को लागू करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी है। केंद्र का कहना है कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में एक समानांतर पीडीएस चलाने का प्रयास है जिसका लाभार्थियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।