नई दिल्ली, एजेंसियां। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। किसी भी प्राधिकरण को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे के स्वास्थ्य की कीमत पर जश्न का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
पटाखों के इस्तेमाल पर किसी भी प्रकार का पूर्ण प्रतिबंध नहीं है केवल बेरियम साल्ट वाले पटाखे प्रतिबंधित हैं। पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए मुख्य सचिव, सचिव (गृह), पुलिस आयुक्त, जिला एसपी, एसएचओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया और स्थानीय केबल सेवाओं के जरिए उचित प्रचार प्रसार करें।