नई दिल्ली, एजेंसी। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन आगामी 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन की कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि 2015 से 2017 के बीच सीबीआई और आईटी द्वारा 4 .81 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति और हवाला के जरिये रकम जुटाने के आरोप की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है।रजिस्ट्री में पैसा चेक से देना बताया गया, पर भुगतान नगदी में किया गया। सेक्शन 19 के तहत जैन को गिरफ्तार किया गया। जैन ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। हमें 14 दिन की हिरासत इसलिए चाहिए, क्योंकि हमें जांच करनी है कि हवाला के जरिये आने वाला पैसा सत्येंद्र जैन का था या किसी और का जैन ने मौजूदा साक्ष्यों पर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है । दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को थोड़ी देर में राउज एवेन्यू स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में पेशी हुई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता स्थित कंपनी से जुड़े हवाला की लेन-देन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार को कुछ घंटों की पूछताछ के बाद जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया।
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