मुंबई, एएनआइ। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को झटका लगा है। दोनों नेता महाराष्ट्र में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। दोनों नेताओं ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वोट डालने की मंजूरी देने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है।
एनसीपी नेताओं ने सत्र न्यायालय में याचिका दायर कर एक दिन के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। ईडी ने दोनों की याचिका का विरोध किया था। अनिल देशमुख के वकील ने आदेश की सत्यापित कॉपी जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।ईडी ने एनसीपी नेताओं की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि कैदियों के पास जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत मतदान का अधिकार नहीं है। ईडी के अनुसार, मतदान का अधिकार आरपी अधिनियम की धारा 62 के तहत बनाया गया वैधानिक अधिकार है। गौरतलब है कि ईडी ने नवाब मलिक को इस साल 23 फरवरी को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़ी मनी लान्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। मलिक और देशमुख फिलहाल जेल में हैं।